कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने 31 अक्टूबर तक कराएं पंजीयन

मुंगेली, 15 अक्टूबर 2026/sns/- किसानों को कृषि में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने तथा खेती की लागत में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए खरीफ वर्ष 2026 हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन, फसल सुधार एवं कैरीफॉरवर्ड की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करना अनिवार्य है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन संबंधी सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने की अपील की है।
योजना के अंतर्गत फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसलेंकृकोदो, कुटकी एवं रागी तथा कपास की खेती करने वाले पात्र किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विगत खरीफ वर्ष में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले ऐसे पात्र किसान, जो धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराते हैं, उन्हें 15 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह पहल किसानों को पारंपरिक फसल के साथ वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 अंतर्गत नया पंजीयन, फसल सुधार एवं कैरीफॉरवर्ड का कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टेक में पंजीयन होना भी अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से 31 अक्टूबर 2026 के पूर्व एकीकृत किसान पोर्टल में नया पंजीयन, फसल सुधार अथवा कैरीफॉरवर्ड की प्रक्रिया पूर्ण कराने कहा है। योजना एवं पंजीयन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

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