उत्तर बस्तर कांकेर / नवंबर 2021
तालाब में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर हुये मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से आठ लाख रूपये का आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम भोड़िया निवासी 23 वर्षीय रविन्द्र कुमार दीवान की ताबाल में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस सुदामा दीवान और पवनबती दीवान के लिए चार लाख रूपये और ग्राम भैंसाकन्हार निवासी 50 वर्षीय परदेशीराम कुंजाम की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती बासनबाई कुंजाम के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार भानुप्रतापपुर के माध्यम से किया जायेगा।