राजनांदगांव , नवम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की है।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने आदेश में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण सहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन का कार्य निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने निर्वाचन आदर्श आचरण सहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश 23 दिसम्बर 2021 तक नगर पालिक निगम राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।