छत्तीसगढ़

नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021

राजनांदगांव , नवम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 अंतर्गत राजनांदगांव जिला में मतदान 20 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न कराया जाएगा।
आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगे और मध्यम आवाज में चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोगें वाले माईक (हार्न माईक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेगें। इन्हें भी प्रतिबंधित किया जाता है।
सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टैम्पों, कारें, टैक्सियों, वेन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि पर होते हैं। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप गलियों पर चलते हैं और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाऊडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है और चूंकि लाउडस्पीकर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते है। पूरा दिन इससे बूढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे वे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हों, उन्हें बहुत बैचेनी होती है।
निर्वाचन अवधि में लाऊडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाऊडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह सम्प्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाऊडस्पीकर के अविवेक पूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिससे शांति एवं प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यत: जनसामान्य एवं विशेषत: रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बैचेनी का कारण हो, उनकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतएव वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हर पहलुओं पर विचार कर आदेश जारी किया है। लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो, तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है से अधिक है, नहीं होना चाहिए। किसी निजी उपयोग के स्थान की सीमा पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जो उसकी सीमा उस क्षेत्र के लिए निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता सीमा से 5 पांच डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। चुनावी सभाओं में एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति लेकर सामान्यत: किया जा सकता है, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, पटाखों एवं प्रेशर हार्न या म्युजिकल हार्न या अन्य किसी प्रकार के साउन्ड एप्लीफायर का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। आदेश 23 दिसम्बर 2021 तक नगर पालिक निगम राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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