छत्तीसगढ़

शस्त्र लायसेंसियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करने निर्देश जारी

सुकमा , नवम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री विनीत नन्दनवार ने कोण्टा नगर पंचायत के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग को रोकने के लिए आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को जमा कराने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपना अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
कलेक्टर श्री नन्दनवार ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत् नगर पंचायत कोण्टा के सभी 15 वार्ड में आम निर्वाचन-2021 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीमित अवधि के लिए सुकमा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं।
दिनांक 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (नगरीय निकाय 2021) तक के लिए सुकमा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। लेकिन संबंधित व्यक्ति अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। इस आदेश से सीआरपीएफ एवं पुलिस बल के जवान तथा अधिकारी मुक्त रहेंगे।

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