सुकमा , नवम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत कोण्टा में आम निर्वाचन-2021 अंतर्गत मतदान 20 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न कराया जाएगा एवं 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना की जावेगी। जिसके लिए चुनाव संबंधी प्रारम्भिक तैयारियां व प्रक्रियाएं प्रारम्भ हो गई हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनीत नन्दनवार ने नगर पंचायत कोण्टा क्षेत्र के सभी 15 वार्डों में समुचित शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा निवार्चन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए धारा-144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के अनुसार सुकमा जिला अंतर्गत नगर पंचायत कोण्टा के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क व रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगें और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगें।
आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्वावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
सुकमा जिले के नगर पंचायत कोण्टा के सभी वार्डों के क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ना तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेंगे या धरना देंगे। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 24 नवम्बर 2021 से निवार्चन समाप्त होने तक की अवधि के लिए सुकमा जिले के नगर पंचायत कोण्टा क्षेत्र में प्रभावशाली रहेगा।