सुकमा , नवम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनीत नन्दनवार ने आदेश जारी किए हैं कि प्रावधानानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 25 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, नगर पंचायत कोन्टा के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों/ सर्किट हाउस/ गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं, और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते हैं।
जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हे अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध करावें। नगर पंचायत कोन्टा के सभी 15 वार्डाे में शासकीय/अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों/सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण अनुविभागीय मुख्यालयों में/अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी ततपश्चात् क्रमशः सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अन्य अधिकारी को।
जारी आदेश में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए है। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार उपरोक्त प्रतिबंध के तहत कक्ष आवंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण सुकमा जिले में प्रभावशील रहेगा।