छत्तीसगढ़

निर्वाचन प्रचार सभाओं, रैली के आयोजन आदि की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त

सुकमा , नवम्बर 2021/ नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु छ.ग कोलाहल अधिनियम, 1985 के अंतर्गत  ध्वनिविस्तारक यंत्र के उपयोग करने हेतु कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार द्वारा नगर पंचायत कोण्टा क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार सभाओं, रैली के आयोजन, सभाओं में लाऊडस्पीकर के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाऊडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोन्टा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत कोन्टा हेतु वाहन की अनुमति हेतु संबंधित अभ्यर्थी को नगर पंचायत कोन्टा के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोन्टा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोन्टा द्वारा अपने कार्यालय से ही नियमानुसार अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। नगर पंचायत कोण्टा में रैली एवं सभा हेतु आवेदन केवल कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोन्टा में प्राप्त किये जायेगे। श्री नाथू राम शोरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत कोन्टा (9424287892) को इस हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अधिकतम प्रातः 600 बजे से रात्रि 1000 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिये अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण सहिता का पालन किया जाना है। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जायगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादि में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमा का उल्लंघन माना जावेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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