बीजापुर , नवम्बर 2021- नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम के लिए नगरीय-निकाय आम निर्वाचन 2021 हेतु निर्वाचन घोषणा 24 नवंबर को हो चुकी है। एवं आदर्श आचरण सहिंता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने प्रदत्त शक्तियांे का उपयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके अंर्तगत ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो , तिपहिया स्कूटर, साईकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गांवो बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों से बहुत ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकरों का ऊँची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रूप से अशांत हो जाते है, क्योकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर के अबाध रूप से किये जाने वाले शोर गुल से वृद्व, दुर्बल, बीमार, व्यक्ति को चाहे वह चिकित्सालय यार घर में हो बहुत परेशानी होती है।
निर्वाचन अवधि मे ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नही जा सकता है क्योकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों मं से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उंचे स्वरों पर अव्यवधानिक प्रयोग जिससे जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नही है।
अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाशन में हर पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त मै कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बीजापुर छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजापुर जिले में जिनमें निर्वाचन कराने की घोषणा आयोग ने किया है में रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया व बजवाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्वाचन के लिए वाहनों पर एवं निर्वाचन सभाओं में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेगें तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लोक शान्ति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
निर्वाचन सभाओं एवं निर्वाचन प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रातः 06.00 बजे से रात्रि के 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। परन्तु लोक स्थान यथा कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर अन्य शासकीय कार्यालय, छात्रावास, किसी स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट आफिस दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।