छत्तीसगढ़

शासकीय एवं अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

रायगढ़, नवंबर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायगढ़ के द्वारा 24 नवम्बर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भीम सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में स्थित शासकीय अथवा अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *