रायगढ़, नवम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भीम सिंह ने नगरीय निकाय आम/उप चुनाव 2021 की घोषणा तिथि उपरांत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण से निषिद्ध किया है।
ध्वनि विस्तारक यत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिक निगम/परिषद एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बंैक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में प्रभावशील रहेगा।