छत्तीसगढ़

आचार संहिता लागू क्षेत्र के शस्त्र लायसेंसीधारी अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर करें जमा

रायगढ़, नवंबर 2021/ नगरीय निकाय आम/उप चुनाव 2021 के तहत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 के पार्षद पद हेतु आगामी 20 दिसम्बर को मतदान एवं 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भीम सिंह ने निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र रायगढ़ नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।
ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। यह आदेश 24 नवम्बर 2021 को जारी किया गया है तथा आदेश उस दिनांक से प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *