छत्तीसगढ़

जनपद पंचायत के जन-प्रतिनिधियों को दी गई बाल संरक्षण तंत्र की जानकारी

बीजापुर , नवम्बर 2021- जिले में बाल संरक्षण तंत्र के कियान्वयन को प्रभावशील बनाने हेतु जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों को जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा जिला पंचायत संसाधन केन्द्र बीजापुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित बीजापुर एवं भोपालपटनम के जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बाल अधिकार और संरक्षण तंत्र की जानकारी दी गयी। जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बोर्ड व बालक कल्याण समिति की भूमिका, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ अभियान का उददेश्य, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण अंतर्गत बाल विवाह के दुष्प्रभाव, बाल विवाह के रोकथाम के उपाय, बच्चों के अनैतिक व्यापार अधिनियम, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त, बेसहारा बच्चों, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोडे़ जाने, एवं गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया , दत्तक ग्रहण नियम 2017, बाल श्रम अधिनियम के नियमों के बारे में जानकारी दी गयी। जिसमें सभी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़ा जा सके और ग्राम पंचायत का वातावरण ऐसा हो जो कि हिंसामुक्त वातावरण हो। उक्त प्रशिक्षण में जिला बाल संरक्षण इकाई से विधिक सह-परिवीक्षा अधिकारी कु. आनंदमई मल्लिक , आउटरीच वर्कर श्री राजूराम कश्यप उपस्थित रहे।

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