छत्तीसगढ़

जांजगीर एस डी एम ने 15 उचित मूल्य दुकान संचालकों से मांगा स्पष्टीकरण

जांजगीर-चांपा, नवंबर,2021/एस डी एम जांजगीर श्रीमती नंदिनी साहू  ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए उपार्जन केन्द्रों में निर्देशित संख्या में समय पर बारदाना जमा नहींकराने पर 15 उचित मूल्य दुकान संचालकों को स्पष्टीकरण देने नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में 24 घंटे के भीतर निर्देशित संख्या में बारदाना संग्रहण केंद्रों में जमा कराने की हिदायत दी गई है।खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन हेतु पीडीएस बारदाने का उपयोग किया जाएगा । धान उपार्जन हेतु पीडीएस बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने  उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली एजेंसी / सस्थाओं को राशन सामग्री वितरण करने के पश्चात खाली बारदाने संबंधित समिति अथवा संग्रहण केन्द्र में जमा करने हेतु संबंधित विकासखण्ड के खाद्य निरीक्षक के माध्यम से एस डी एम द्वारा निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त निर्देश के विपरीत अपेक्षाकृत कम बारदाना समिति / संग्रहण केन्द्र में जमा करने वाले उचित मूल्य दुकान संचालक एजेंसियों द्वारा कम संख्या में बारदाना जमा कराया गया। जिन उचित मूल्य दुकानों को  निर्देश का पालन नहीं करने के पर स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें विकासखण्ड अकलतरा के अंतर्गत जय बुढादेव महिला स्व सहायता समूह कोटमीसोनार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटमीसोनार, सेवा सहकारी समिति पकरिया (ल) द्वारा संचालित शा उ.मू. दुकान पकरिया (ल), कल्पना महिला स्व सहायता समूह परसाही बाना द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान परसाही बाना, सेवा सहकारी समिति पकरिया (झूलन) द्वारा संचालित शा.उ. मू. दुकान पकरिया (झूलन), सरस्वती महिला स्व सहायता समूह लटिया द्वारा संचालित शा उ.मू. दुकान लटिया, ज्योति महिला स्व सहायता समूह झलमला द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान झलमला, जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह कापन द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान कापन, अन्नदाता महिला स्व सहायता समूह, नरियरा द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान नरियरा एवं ग्राम पंचायत अमरताल द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान अमरताल शामिल हैं। इसी प्रकार विकासखण्ड नवागढ़ के अंतर्गत माँ शारदा स्व सहायता समूह मरकाडीह द्वारा संचालित शा.उ. म दुकान मरकाडीह, दीक्षा महिला स्व सहायता समूह कुकदा द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान कुकदा, शीतला महिला स्व सहायता समूह बरभाठा द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान बरमांठा, सचिव ग्राम पंचायत भैंसमुड़ी द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान भैंसमुडी, मौलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कनई द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान कनई एवं जय मौ कंकाली महिला स्व सहायता समूह नेगुरडीह द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान, नेगुरडीह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्देश के विपरीत अपेक्षाकृत कम बारदाना समिति, संग्रहण केन्द्र में जमा करने तथा उनका उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 11 (11) 15 का स्पष्ट उल्लंघन होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय होने के कारण उक्त समिति , ग्राम पंचायत , समूह को 24 घंटे के भीतर शेष बारदाना जमा कर स्पष्टीकरण के साथ पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एस डी एम ने निर्देशित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *