छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के लिए जिला सत्र न्यायाधीश ने ली बैठक

कोरबा , नवंबर 2021/अगले महीने की 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, क्लेम प्रकरणों, फायनेंस कंपनी के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138 चेक बाउन्स के मामले में श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा के द्वारा बीमा कंपनी एवं बैंक के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में राजीनामा किये जाने हेतु भरसक प्रयास करने हेतु कहा गया तथा प्री-लिटिगेशन बैंक, विद्युत, नगर पालिक निगम एवं दूर संचार विभाग के वसूली प्रकरणों पर भी लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार को होने वाले फायदे के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देश देते हुये अधिक से अधिक प्रकरण लगाये जाने हेतु कहा गया।
बैठक में श्रीमती शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, कार्यपालन अभियंता, श्री नवीन कुमार राठी, श्री बी.पी. त्रिवेदी, उपाध्यक्ष नगर निगम कोरबा, श्री वैभव गुप्ते, शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. आर.बी.ओ कोरबा, श्री शिव प्रसाद देही शाखा प्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक कोरबा, बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक ओरियण्टल इंश्योरेन्स कंपनी एस.के. सिन्हा, न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी से श्रीमती अश्मिका तिवारी, अधिवक्तागण श्री आर.एन. राठौर, एस. के मोदी, सी, बी, राठौर, अरूण बजाज, हारून सईद, सुमन तिवारी, अनिता चाको, श्रेष गुप्ता, राजकुमार यादव, प्रदीप भौमिक एवं प्रमोद अवस्थी आदि शामिल हुये।

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