कवर्धा, नवम्बर 2021। जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर 2021 के सफल क्रियान्वयन के अनुक्रम में गांव, मडई, मेला, हॉट-बाजार, सार्वजनिक स्थलों में मुनादी, प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश है। जिसके मुख्य बिन्दु समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले (क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल), 138 परकामय लिखत अधिनियम (चेक बाउन्स मामले), मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ( क्लेम केश आदि ), परिवारिक मामले (तलाक, भरण-पोषण आदि), राजस्व मामले, व्यवहार, सिविल प्रकरण, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण, छोटे अपराध के प्रकरण जिनमें एक हजार रू तक का जुर्माना या तीन माह तक कारावास का दण्डादेश हो तथा धारा 188 भा0द0वि0, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम के प्रकरण, वेतन भत्तें और सेवानिवृत्त लाभां से संबंधित प्रकरण शामिल है।
जिला श्रम पदाधिकरी ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों यथा बैंक प्रकरण नगर पालिका, नगर पंचायत, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा। उन्होने बताया कि यदि आपका या आपके किसी सगे-संबंधी आदि का कोई प्रकरण उक्त श्रेणियों में आता हो, तो जिला न्यायालय परिसर एवं तालुका न्यायालय पण्डरिया में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करवा सकतें हैं।