छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को

जगदलपुर, नवंबर 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमती सुमन एक्का के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर 2021 को ‘‘नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 नि.ई.एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ राशि वसूली से संबंधित विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाएगा।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण कराये जाने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष-सचिव तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय प्रमुख बीमा कम्पनी के शाखा प्रबंधकों एवं उनके अधिकृत अधिवक्ताओं तथा दावा प्रकरणों के अधिवक्ताओं, धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधिवक्ताओं के साथ बैठक किया गया, जिसमें अधिवक्ता संघ से नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु पक्षकारों को लोक अदालत की महत्ता बताते हुए उन्हें अपने प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों से उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपना सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु प्रेरित किया गया।
             इसी प्रकार जिला न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का ने  23 नवम्बर जिला स्थापना के समस्त सम्मानीय न्यायाधीशगणों का बैठक नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी तारतम्य में 25 नवम्बर  को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक वसूली योग्य राशि से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक कर उपस्थित अधिकारियों को अपनी संस्था में वसूली योग्य राशि को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के माध्यम से निराकरण हेतु रखे जाने हेतु चिन्हांकित कर यथाशीघ्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त प्रकरणों में उन्हें पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुए उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपना सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु प्रेरित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में इस जिले के आमजन को सूचित किए जाने के संबंध में आकाशवाणी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि जिले के आमजन को नेशनल लोक अदालत के आयोजन की जानकारी प्राप्त हो सके और वे अपने प्रकरणों को सरल एवं शीघ्र रूप से निराकृत करवा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनामा के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाइश एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। उक्त संबंध में यह भी विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है, जिससे समय एवं धन की बचत होती है।

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