मुंगेली , नवम्बर 2021// प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुंगेली जिले के लिए रबी 2021-22 हेतु गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित और चना को फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा इकाई ग्राम को मना गया है। इस संबंध में ऋणी एवं अऋणी कृषकगण 15 दिसम्बर तक बीमा करा सकते है। इसी तारतम्य में कृषि विभाग के उपसंचालक श्री डी.के.ब्यौहार ने आज यहां बताया कि रबी वर्ष 2021 में गेहूँ सिंचित के लिए 19800, गेहूँ असिंचित 15000 और चना के लिए 19800 बीमित राशि अधिसूचित की गई है। कृषकों द्वारा बीमा राशि का 2 प्रतिशत देय होगा। अर्थात् गेहूँ सिंचित के लिए 297, गेहूँ असिंचित के लिए 225 एवं चना के लिए 297 रूपये प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा देय होगा। अऋणी कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित फसल बुआई की पुष्टि के साथ वाणिज्यिक बैकों अथवा लोक सेवा केन्द के माध्यम से करा सकते है। जिसके लिए कृषकों को अपने कृषक भूमि का बी.1, पी2, आधार कार्ड की कापी, बैक पासबुक, एवं बोआई प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। उन्होने कृषकगणों से आधार बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 के पूर्व अपडेट कराने का अनुरोध किया है। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नही होगा। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षारित घोषणा पत्र रबी के लिए 08 दिसम्बर तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत नवीनीकृत की गई कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री ब्यौहार ने अधिसूचित फसल लगाने वाले अधिक से अधिक अऋणी कृषकों को बीमा योजना में शामिल होने की अपील की है। फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते है। उन्होने कहा है कि कृषकगण फसल बीमा की अंतिम तिथि के पूर्व निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र अथवा भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते है। मुंगेली जिले में रबी वर्ष 2021-22 में योजना का क्रियान्वयन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आॅफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।