रायगढ़, दिसम्बर 2021/ रायगढ़ जिले में विभिन्न योजना अंतर्गत टॉवर लाईन, पाईप लाईन आदि का कार्य संपादित किया जा रहा है। इस कार्य में कार्य एजेंसी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क, विद्युत प्रवाह, नल जल योजना आदि स्थल पर भी कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप सार्वजनिक परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो रही है। अत: ऐसे निर्माण एजेंसी को तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में प्रभावित होने वाले शासकीय विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में सड़क प्रभावित है तो लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पाईप, लाईन प्रभावित है तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत तार या पोल प्रभावित हो रहा है तो विद्युत विभाग के पदाधिकारी, पंचायत की संपत्ति प्रभावित है तो संबंधित पंचायत के सरपंच/ सचिव एवं शहरी क्षेत्रों को प्रभावित है तो नगर पालिक निगम/नगर पालिक परिषद तथा नगर पंचायतों के पदाधिकारियों की सहमति उपरांत ही कार्य कराया जाए।