रायपुर / दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर श्री सौरभ कुमार ने ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 1978 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत बी.एन.पी. इंडिया इंश्योरेंश एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर श्री राघवेन्द्र नरवारिया पिता गौरीचरण नरवारिया की संपत्ति भूमि की कुर्की हेतु अतःकालीन आदेश की कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़ के पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।
निक्षेपकों के द्वारा निक्षेप की गई रकम की अदायगी नहीं की जा रही है। जिसके कारण पुलिस अधीक्षक जिला गरियाबंद ने उक्त प्रतिवेदन/मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर कंपनी द्वारा धारित उक्त संपत्ति को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूछा गया है की क्यों ना कुर्की हेतु, अतःकालीन आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए बी.एन.पी. इंडिया इंश्योरेंश एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राघवेन्द्र नरवारिया थाना थाटीपुर जिला ग्वालियर को स्वयं अथवा अपने नियुक्त अभिभाषक के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिला दण्डाधिकारी न्यायालय, रायपुर में 27 दिसम्बर 2021 को दोपहर 3 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि में उपस्थित नहीं होने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में निर्णय ले लिया जाएगा।