छत्तीसगढ़

लोक अदालत हेतु 15 खंडपीठों का गठन

अम्बिकापुर / दिसम्बर 2021/ राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.बी. घोरे, के निर्देशानुसार जिला न्यायालय स्तर पर कुल 15 खण्डपीठ का गठन किया गया है। खंडपीठ में श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय, सहित जिला न्यायालय अंतर्गत सभी न्यायाधीशों की खंडपीठ शामिल है। गठित खण्डपीठ में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त एक-एक अधिवक्ता एवं एक-एक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, एन. आई एक्ट, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण विद्युत एवं पानी बिल संबंधी मामले जो राजीनाम योग्य हो, पारिवारिक मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले का एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों एन.आई.एक्ट बैंक वसूली प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी मामले ( जो राजीनाम योग्य हो ) व अन्य मामले का निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायाधीश द्वारा नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर 2021 को जिला न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की है।

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