छत्तीसगढ़

पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत आवेदन की निर्धारित समय सीमा में की गई है शिथिलता

मुंगेली 04 दिसम्बर 2021// मुंगेली जिले के श्रमपदाधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लाॅकडाउन अवधि में मृत्यु होने वाले पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार, राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक, जिनकी मृत्यु लाॅकडाउन अवधि के दौरान हुआ हो एवं लाॅकडाउन के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिल पाने से उनके आश्रितों द्वारा दस्तावेजों के अभाव में आवेदन नहीं हो सका है या लाॅकडाउन के दौरान सीएससी बंद होने से आवेदन करने में विलंब हुआ हो अथवा लाॅकडाउन के तत्काल पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया हो (जो निर्धारित समय सीमा के पश्चात् की हो) ऐसे पात्र श्रमिकों के आवेदन जिन्हे दस्तावेजों के अभाव या विलंब में प्रस्तुत करने के आधार पर निरस्त अथवा लंबित कर दिया गया है। ऐसे हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीएससी/ लोक सेवा केंद्र से आवेदन आॅनलाईन करा सकते है। ताकि उन्हे लाभान्वित किया जा सके।

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