राजनांदगांव / दिसम्बर 2021। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 11 दिसम्बर 2021 को देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला न्यायालय राजनांदगांव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, तहसील न्यायालय-खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय में कुल 34 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इन खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवाशीष ठाकुर ने बताया कि इसी के तहत जिला न्यायालय राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खण्डपीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किए जाएंगे। जनसामान्य को राहत देने के लिए कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के उल्घंन में दर्ज धारा-188 भारतीय दंड संहिता व महामारी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित लघु अपराध के तहत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहते हैं, तो वह 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं।
इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। समझौता योग्य दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण आदि धन संबंधी मामले जो सामान्य लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत होने योग्य प्रकरण कोरोना संक्रमण के कारण न्यायिक कामकाज प्रभावित होने से निराकृत नहीं हो पा रहे हंै, लेकिन लोक अदालत के सफल संचालन के लिए राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील कि है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड़-19 प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।