छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए भी होगा समस्याओं का निराकरण

धमतरी 10 दिसम्बर 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय देने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला न्यायालय के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 31 खण्डपीठ बनाए गए हैं। इनमें जिला न्यायालय में 11 खण्डपीठ एवं राजस्व न्यायालय में 20 खण्डपीठों का गठन शामिल है। इन खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश कुमार खाखा ने बताया कि जिला न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खण्डपीठों के जरिए विभिन्न प्रकरणों एवं प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। साथ ही लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा, योग्य अपराधिक प्रकरण, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, सिविल, निष्पादन प्रकरण सहित विद्युत संबंधी मामलों और पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विधिवत पंजीयन के बाद संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किए जाएंगे। जनसामान्य को राहत देने के लिए कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज धारा-188 भारतीय दंड संहिता व महामारी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित लघु अपराध के तहत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के जरिए अपना प्रकरण निराकृत कराना चाहते हैं, तो वे 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण निराकृत करा सकते हैं।
बताया गया है कि इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार और अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एवं अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। समझौता योग्य दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण इत्यादि धन संबंधी मामले, जो सामान्य लोक अदालतों के जरिए निराकृत होने योग्य प्रकरण, कोरोना संक्रमण के कारण न्यायिक कामकाज प्रभावित होने से निराकृत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के जरिए अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के जरिए कर सकते हैं। पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपील कि है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड़-19 प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।

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