छत्तीसगढ़

18 से 20 और 23 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित समस्त शराब दुकान सहित सैनिक केन्टीन रहेगी बन्द

सुकमा / दिसम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में नगरपालिका आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन 2021 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत 18 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं 23 दिसम्बर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिवस को कोन्टा क्षेत्र में आने वाली समस्त देशी शराब दुकान सीएस 2 (द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 तथा एफएल 7 सैनिक केन्टीन पूरी तरह बन्द रहेगी।

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