छत्तीसगढ़

प्रतिबंधित समय में तेज आवाज में धुमाल का उपयोग : एफआईआर दर्ज

रायपुर / दिसंबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर श्री सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान  तेज आवाज से डी जे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पुरानी बस्ती थाना में प्रतिबंधित समय में तेजी से आवाज करते हुए धुमाल/ डी जे/ पोंगा  का संचालन करने पर श्री देवानद यादव पिता हरिदास यादव उम्र 30 वर्ष , निवासी ग्राम मड़ाई भाटा जिला धमतरी के विरुद्ध पुरानी बस्ती थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज किया गया और उनके विरुद्ध अपराध कायम करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे  आदि को जप्त करने की कार्रवाई की गई।
अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि यह घटना 14 दिसंबर की रात की है जब डीजे संचालक ने बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से वृंदावन पैलेस के शादी के एक अयोजन में रात्रि 10.30  बेहद तेज आवाज धूमाल/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों / पोंगा का संचालन किया जा रहा था। यह आवाज इतनी तेज थी कि जिसका दुष्प्रभाव बीमारों एवं गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता था । समझाइश देने के बावजूद भी उनके  द्वारा  ध्वनि कम नहीं किया गया। पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर धुमाल संचालक को नोटिस दिया गया।

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