छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना का जिले में हो रहा क्रियान्वयन

रायगढ़, दिसम्बर2021/ शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा जिसके तहत शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालय में पढऩे वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु एवं अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के कुल 25 छात्र-छात्राओं को मृत्यु उपरांत दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें सड़क दुर्घटना से 9 छात्र-छात्राएं, तालाब में डूबने से 5, बिजली करंट से 5 एवं सांप के काटने से 6 छात्र-छात्राओं की आकस्मिक मृत्यु हुई है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग रायगढ़ द्वारा पालकों को विद्यार्थियों के सुरक्षित रहने के उपाय संबंधित स्कूलों में समझाइश भी दी जा रही है जिसमें विद्यार्थियों के पालकों को समझाइश देते हुए बताया जा रहा है किए ट्रैफिक नियमों के अनुरूप पालन करें, जैसे अवयस्क बच्चों को वाहन न चलाने देेंं, हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से कराएं, तीन सवारी गाड़ी ना चलाने दे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, सड़क पार करते समय हमेशा दाएं एवं बाएं देखकर ही सड़क पार करें एवं हमेशा बाएं तरफ चलें, बिना कारण तालाब या नदी में ना जाएं, बच्चों को तैराकी सिखाएं,वयस्कों की निगरानी में रहें, घर में बिजली का कनेक्शन ठीक कराएं एवं बिजली का कार्य बच्चों से ना करवाएं। तकनीशियन से बिजली ठीक कराएं, बिजली के तारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बिजली कड़क के दौरान घर से बाहर ना जाए एवं किसी पेड़ के नीचे ना खड़े रहें, सांप से बचाव के लिए रात को सोते वक्त अपने आसपास जांच कर लेवें एवं सोने से पहले बिस्तर को झटक कर सोना चाहिए तथा जमीन में सोने से बचें। रात के समय नंगे पांव ना चले, अंधेरे में जाते वक्त हमेशा टॉर्च का उपयोग करें। सांप या अन्य जहरीले कीड़ों के काटे जाने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराएं
क्या है छात्र सुरक्षा बीमा
छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना नियम-5 एवं उप नियम 5-क अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालय में पढऩे वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु एवं अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना अंतर्गत दुर्घटना से ऐसी घटना से है जो अप्रत्याशित रूप से घटित हुई हो वह जानबूझकर कारित ना की गई हो जैसे वाहन से ठोकर लगने या दुर्घटना होने पर मृत्यु, करंट से मृत्यु, सांप बिच्छू के काटने से मृत्यु, पानी में डूबने से मृत्यु होने पर तथा अप्रत्याशित दुर्घटना के दौरान अपंगता की स्थिति में इस योजना से दावा राशि भुगतान किया जाता है।
घटना होने पर कैसे करें दावा
किसी भी घटना के लिए दावा करने पर आवश्यक दस्तावेज में घटना के संबंधित एफआईआर की कॉपी, मृत्यु होने पर पीएम रिपोर्ट की कॉपी, आवेदन के साथ स्कूल स्तर से विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा परीक्षण कर जिला कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके पश्चात योजना के तहत दुर्घटना के अनुरूप मिलने वाली दावा राशि छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत प्रदाय की जाती है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य ने कहा कि अप्रत्याशित कारणों से घटित दुर्घटना उपरांत मृत अथवा अपंग हुए प्रभावित समस्त छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। दुर्घटना से बचाव हेतु जागरूकता बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर स्कूल में विद्यार्थियों एवं पालकों को संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर बच्चों को सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता के तहत समझाईश देना सुनिश्चित किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के कुल 25 छात्र-छात्राओं को मृत्यु उपरांत दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *