बलौदाबाजार / दिसम्बर 2021/राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज यहां जिला पंचायत के सभा कक्ष में उपभोक्ता जागरूकता के लिए संगोष्ठी आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री मयूरा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य सुश्री खुशबू बंजारे ने की । जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव सुश्री मयूरा गुप्ता के द्वारा भी उपभोक्ता दिवस के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर अधिनियम की महत्ता को प्रतिपादित किया गया उनके द्वारा संशोधित 2019 के अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दुों को परिभाषित कर विस्तृत जानकारी दिया गया।
जिला खाद्य अधिकारी श्री विमल कुमार दुबे ने शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । जिसके तहत उन्होनेे बताया कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। लिहाजा उसके कुछ मौलिक अधिकार भी होते है। उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित 6 अधिकार -सुरक्षा का अधिकार, सुचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, षिकायत का अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। जिले के प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर श्री एस.एम. पाध्येय के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। संयुक्त कलेक्टर श्री मिथलेश डोन्डे, सहायक खाद्य अधिकारी श्री चित्रकांत ध्रुव, खाद्य निरीक्षक अमित शुक्ला, शीतलेश यादव, लक्ष्मण कश्यप, प्रहलाद राठौर, द्रोण कांडे़ एवं भुनेष्वर सोरी की उपस्थित में कार्यशाला का आयोजन किया गया । जिसमें जिले के प्रबुद्ध नागरिक एवं उपभोक्ताओं के अलावा गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप के संचालक एवं किराना व्यापारी संघ के प्रतिनिधि तथा व्यापारी भी शामिल हुए।