धमतरी / दिसम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए धमतरी जिले के तहत जनपद पंचायतों की जिन ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन होना है, में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार का तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हॉर्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए अथवा जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रास कारित हो, को उन समस्त ग्राम पंचायतों में जहां उप निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है।
निर्वाचन प्रयोजनों के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक चारों जनपद पंचायतों की उन ग्राम पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर इत्यादि के प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन ना होता हो। साथ ही चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी, जो हेड कान्स्टेबल के पद से कम संवर्ग का न हो, उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करके कार्रवाई कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं आगामी 24 जनवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड धमतरी के ग्राम पंचायत गागरा के वार्ड 11, झिरिया के वार्ड 4, बिरेतरा के वार्ड 2, मड़ईभाठा के वार्ड 01, अमेठी के वार्ड 04, भानपुरी के वार्ड 05, तेलीनसत्ती के वार्ड 10, डोंड़की के वार्ड 09, देवरी के वार्ड 13, देमार के वार्ड 15, कण्डेल के वार्ड 12 में रिक्त पंच पद और ग्राम पंचायत भटगांव, अरौद डू. और ग्राम पंचायत पोटियाडीह में रिक्त सरपंच पद पर उपचुनाव होगा।
इसी तरह विकासखण्ड कुरूद की ग्राम पंचायत चर्रा के वार्ड क्रमांक 8, दर्रा के वार्ड 03, कचना के वार्ड 10, दरबा के वार्ड क्रमांक 02 एवं 04, कोटगांव के वार्ड 10, इर्रा के वार्ड क्रमांक 06, सरबदा के वार्ड 08, उमरदा के वार्ड 09, राखी के वार्ड 14, कोड़ेबोड़ के वार्ड 09, मड़ेली के वार्ड 19, परखंदा के वार्ड 12, जोरातराई के वार्ड 04 में रिक्त पंच पद के लिए उप चुनाव होगा। इसी तरह ग्राम पंचायत सिलघट, सिर्री और चोरभट्टी में रिक्त सरपंच पद पर उपनिर्वाचन होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत सरबदा, जीजामगांव, जरवायडीह और मुल्ले में रिक्त जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 24 के लिए उप निर्वाचन होगा। विकासखण्ड मगरलोड के ग्राम पंचायत धौराभाठा कु. के वार्ड 10, गिरौद के वार्ड 04, कोरगांव के वार्ड 05, हरदी के वार्ड 08, अमलीडीह के वार्ड 10, बिरझुली के वार्ड 06, हसदा के वार्ड 11, बेलरदोना के वार्ड 04, शुक्लाभाठा वार्ड क्रमांक 06, खिसोरा के वार्ड 02 और ग्राम पंचायत रांकाडीह के वार्ड क्रमांक 09 में रिक्त पंच पद पर उपचुनाव होगा।
इसके अलावा विकासखण्ड नगरी की ग्राम पंचायत आमगांव के वार्ड 05, भड़सिवना के वार्ड 14, भीतररास के वार्ड 04, मेचका के वार्ड 03, मुकुंदपुर के वार्ड 12, गट्टासिल्ली के वार्ड 20, कसपुर के वार्ड 06, सिहावा के वार्ड क्रमांक 15 में रिक्त पंच पद पर उप निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत फरसियां में रिक्त सरपंच के पद पर और ग्राम पंचायत करही, रिसगांव तथा खल्लारी में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 24 के लिए उपनिर्वाचन होगा।