छत्तीसगढ़

सभा, रैली, जुलूस के लिए अनुमति आवश्यक लाऊडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए भी लेना होगा अनुमति

पंचायत उप निर्वाचन के दौरान विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अंतागढ़ अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा, से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाऊडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अंतागढ़ अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, सरोना, कोरर, आमाबेड़ा, बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 22 जनवरी 2022 तक जनपद पंचायत कांकेर, नरहरपुर, चारामा, अंतागढ़, दुर्गूकांदल, भानुप्रतापपुर एवं कोयलीबेड़ा के उपरोक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

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