जांजगीर-चांपा, दिसंबर,2021/ कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चों की मदद के लिए हरसंभव कोशिश करें।
माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित जनहित याचिका सिविल क्रमांक -04/20 में जारी आदेश के अनुक्रम में स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से संरक्षण प्रदान करते हुए शिक्षा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगी। स्ट्रीट सिचुएशन में रहने वाले बच्चों की तीन श्रेणी है जो इस प्रकार है-
1-जो बच्चें बिना सहारे के सड़कों पर अकेले रहते हैं। 2- बच्चे दिन में सड़कों पर रहते है और 3- रात में निकट की झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे।
कलेक्टर ने कहा है कि उपरोक्त स्थिति में रहने वाले स्ट्रीट सिचुएशन वाले बेसहारा बच्चों की दुर्दशा गंभीर चिंता का विषय है । यह उन बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा इसके विकास में बाधक है।बच्चे अपनी उत्तरजीविता भोजन पानी, वस्त्र आश्रय एवं संरक्षण हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं। इन बच्चों के आर्थिक लैंगिक एवं अन्य प्रकार के शोषण, बंधक होने, मानव तस्करी ,दुर्घटनाओं के शिकार होने का गंभीर खतरा होता है।
कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चों की मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर संभव प्रयास करें। कलेक्टर ने-1098 निशुल्क नम्बर पर संपर्क करें तथा अन्य संपर्क न0- 8963997174 9301359339 पर जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करने का अनुरोध किया है।