छत्तीसगढ़

सम्पत्ति विरूपण को रोकने हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के दिये निर्देश किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं होगा

मुंगेली / दिसम्बर 2021// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु विगत दिनो निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 के दौरान आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/ अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाये जाने तथा अन्य प्रकार से शासकीय, अशासकीय संपत्ति को विरूपित करने की कार्यवाही संभावित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वसंत ने इसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वसंत ने बताया कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा। उन्होनेे कहा है कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि निर्वाचन लडने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारो पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग (नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक) एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को शामिल किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय, मुंगेली को अवगत कराया जाये। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। गठित टीम संबंधित क्षेत्रो में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के प्रावधानो के अंर्तगत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने मे सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एंव संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नही किया जाएगा। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी और विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी भी करायेगी। तद्नुसार टीमों का गठन कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।

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