छत्तीसगढ़

तीन लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, जनवरी 2022/ अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत तीन लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत सर्पदंश व पानी में डूबने से मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम रायगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील रायगढ़ के ग्राम एकतानगर हीरापुर निवासी तुलसी यादव की 14 मई 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति नंदकुमार यादव को 4 लाख रुपये, ग्राम-सांगीतराई के कु.विभा की 26 जनवरी 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता रवि महाराज को 4 लाख रुपये तथा तहसील पुसौर के ग्राम-टपरदा निवासी प्रमोद कुमार की 14 मई 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता नर्मदा प्रसाद को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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