बीजापुर / जनवरी 2022- जिले में नोबेल कोरोना वायरस एवं नए वेरिएंट के संक्रमण के दृष्टिगत इस माहामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक है। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बीजापुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्न्तगत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
जिसके तहत जिला बीजापुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडीटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी।
यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस अथवा नए वेरिएंट से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
शासकीय कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन हेतु प्रवेश एवं निकास की पृथक-पृथक व्यवस्था की जावे। सेनेटाईजर एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग मार्क/गोला की व्यवस्था अनिवार्य है। उक्त स्थल में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जावे।
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निगरानी जॉच दल को निवारण या ईलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-270 के तहत दण्ड का भागी होगा।
कोविड-19 एवं नए वेरिएंट के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लघंन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जावेगा।
अन्य राज्य से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास (दोनो टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर निगेेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जावेगा।
जिले की सड़क सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जॉचदल गठन कर कोविड-19 टेस्टिंग अनिवार्यतः किया जावेगा।
चूॅकि ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है कि इस आदेश को पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) संपूर्ण जिला बीजापुर में तत्काल प्रभावशील होगा। जो दिनांक 04/01/2022 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।