छत्तीसगढ़

व्यापारियों पर होगी दुकानों और बाजारों में कोविड प्रोटाकॉल पालन कराने की जिम्मेदारी खरीदी-बिक्र्री के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कोरबा / जनवरी 2022/जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी ऐतिहाती कदम उठाये जा रहे हैं। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने पिछले दिनों दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं। जिले के बाजारों और दुकानों में खरीददारी के समय लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। जिले में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टंेसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सी.एस.पी, एस.डी.ओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इसकी निगरानी और कार्रवाई के लिए अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी जोन कमिश्नर एवं थानेदारों को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दुकानों के सामने निर्धारित दूरी पर गोले या चौकोर मार्किंग भी दुकानदारों को करनी होगी। सभी व्यापारियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके उसके उपरांत ही वस्तुओं की खरीददारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय और दुकानें बंद कर दिए जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपरोक्त शर्तांे मंे से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *