छत्तीसगढ़

रात्रि 10 बजे के पश्चात फूड की होगी होम डिलीवरी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों के लिए पूर्व में जारी आदेश में हुआ आंशिक संशोधन

रायगढ़, 12 जनवरी2022/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु 11 जनवरी को जारी किए आदेश की कंडिका 01 में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड कोर्ट को रात्रि 11 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए रात्रि 10 बजे के पश्चात फूड की होम डिलीवरी हेतु अनुमति दी गई है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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