छत्तीसगढ़

जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान तथा आश्रम, छात्रावास, ऑगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, कोंचिंग संस्थान को बंद रखने के निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर 12 जनवरी 2022 :- कोविड – 19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप     कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंदन कुमार ने जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान (प्राथमिक व माध्यमिक) तथा इनमें अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के आश्रम, छात्रावास, ऑगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, कोंचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं। इन कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जावे। कोविड वैक्सीनेशन हेतु 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईड लाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जावेगा।
उन्होंने कहा कि समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत् तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। उपस्थिति के संबंध में कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जावेगा। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी, कर्मचारी बिना पूर्वानूमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारी मोबाईल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी अधिकारी, कर्मचारियों को कोविड-19 के दोनो टीका लगवाना अनिवार्य होगा।
समस्त निजी संस्थाएं एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे :- बैंक, डाकघर, बीमा, फायनेंस कंपनी इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए आवश्यकतानुसार घर से ही कार्य कराया जावे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे किसी भी स्थिति में भीड़-भाड़ न हो एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन कराया जावे। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क, सेनेटाईजर एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित  करेंगे।
जिले के समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार एवं डेली मार्केट में दुकान, पसरा लगाने की व्यवस्था फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ की जावे। किसी भी स्थिति में इन स्थानों पर भीड़-भाड़ न हो इसकी सतत् निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जावे।
जिले में चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाएं निरंतर संचालित रहेंगी तथा उक्त सेवाओं में घर से कार्य करने की  पद्धति लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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