रायपुर 13 जनवरी 2022/रायपुर जिला अंतर्गत शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने आज आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये है। वर्तमान में जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु आज से जिला रायपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय एवं अन्य समस्त विभाग के शासकीय कार्यालयों ,अर्धशासकीय कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार रायपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय एवं अन्य समस्त विभाग के शासकीय कार्यालयों अर्ध शासकीय कार्यालयों में आज 13 जनवरी से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई तक बुलाया जावे। इसके लिए पृथक से संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगायी जावे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों व कार्यपालिक अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत रहेगी।उन्होंने सभी अधिकारी/कर्मचारीयों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने कहा है।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त अधिकारीध्कर्मचारी कोविड टिकाकरण पूर्ण कर फेस मास्क, सेनेटाईजर का अनिवर्यतः उपयोग करेंगें।कोविङ-19 के संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय एवं सभी विभाग के कार्यालयों में मात्र आवश्यक कार्य हेतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, विजली आपूर्ति, अग्नि शमन सेवाएं, कानून व्यवस्था (कलेक्टर एवं अधिनस्थ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं अधिनस्थ कार्यालय) एवं नगरीय निकायों की अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में एक तिहाई रोस्टर लागू नही होगा।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने निर्देशित किया है की शासकिय कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेगा।
सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना मोबाईल चालू रखेगें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।सभी फंटलाईन वर्कर समय आने पर कोविड टीका का प्रिकाशन डोज लगवा कर अपने आप को सुरक्षित करेगें।