छत्तीसगढ़

निवेशकों के हित के संरक्षण के लिए दंडाधिकारी द्वारा की जा रही है न्यायिक कार्रवाई

दुर्ग / जनवरी 2022/साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा विगत कई वर्षों से लोक लुभावन स्कीम दिखाकर अनेक निवेशकों से राशि जमा कराई जा रही थी। निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि समयावधि में भुगतान न कर, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों ने आम जनता की निवेशित राशि का उपयोग चल और अचल संपत्तियों में स्वयं के लिए किया। जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुए, आरोपी कंपनी की संपत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जा रही है, जिसकी आगामी सुनवाई की तिथि 7 फरवरी 2022 को तय की गई है। कंपनी में निवेश किये गये निवेशकों और हितबाधित नागरिक दी गई तिथि में न्यायालय कलेक्टर दुर्ग के समक्ष दोपहर 3 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।

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