जगीर-चांपा, 08 फरवरी, 2022/ जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के संरक्षण और कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजीव युवा मितान क्लब समिति का गठन किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव होंगे।
जारी आदेश के अनुसार समिति के सदस्य सचिव जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी होंगे। वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर-नैला नगर पालिका के सीएमओ, जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य होंगे। जिला स्तरीय समिति खेल विभाग से समन्वय कर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। वह अनुविभाग स्तर पर गठित समिति का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण भी करेगी।
अनुविभाग स्तरीय समिति –
कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभाग स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को उपाध्यक्ष और अनुविभाग मुख्यालय के तहसीदार को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभाग क्षेत्र के सभी जनपद सीईओ, नगर पालिका अधिकारी, महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उप कोषालय अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, महाविद्यालय स्तर के एनसीसी व एनएसएस के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है।
क्लब गठन का उद्देश्य –
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवा शक्ति को संगठित करने, सामाजिक सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों और शासन की योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मितान क्लब का गठन किया गया है।
सदस्यों की पात्रता –
जारी निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में जनसंख्या के अनुपात में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला, पुरूष व ट्रांसजेन्डर वर्ग के 18 से 40 वर्ष के युवा सदस्यता के लिए पात्र होंगे। श्रमदान करने वाले, निःशक्तजनों, शिक्षित बेरोजगारों, एनसीसी व एनएसएस के सदस्यों, खेल समाज सेवा में हिस्सा लेने वाले युवाओं को सदस्यता के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
क्लब का पंजीयन –
छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत क्लब का पंजीयन किया जाएगा। राजीव युवा मितान की क्लब की मार्गदर्शिका खेल एवं युवा कल्याण विभाग की वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिये गये है। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर और जिला कोषलय अधिकारी का संयुक्त बैंक खाता खोला जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में क्लबों की संख्या निर्धारित की जाएगी।