छत्तीसगढ़

मजिस्ट्रीरियल जांच हेतु दर्ज करा सकते हैं बयान

अम्बिकापुर 9 फरवरी 2022/ केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में दण्डित बंदियों की मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच के संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज करा सकते हैं। बंदी लालजी पिता हीरा सिंह, निवासी मदनपुर थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को उपचार हेतु 17 सितंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर भेजा गया था। उपचार के दौरान 20 सितंबर 2021 को सुबह 7ः31 बजे बंदी की मृत्यु हो गई थी तथा बंदी लाल मोहम्मद पिता जान मोहम्मद, निवासी कुम्दा कालरी क्वार्टर नंबर 232 थाना विश्रामपुर जिला सूरजपुर को उपचार हेतु 27 नवम्बर 2021 को मेडिकल कॉलेज हास्पिटल अम्बिकापुर भेजा गया था। उपचार के दौरान ही 29 नवम्बर 2021 को सुबह 8ः40 बजे बंदी की मृत्यु हो गई थी।
उक्त घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री प्रदीप साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था या संगठन को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे उद्घोषणा प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष न्यायालय में किसी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं या संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ आयुक्त या अन्य समक्ष प्राधिकारी के सक्षम निष्पादित शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं।

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