छत्तीसगढ़

शासकीय कार्यालयों की कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक निर्धारित

सुकमा 9 फरवरी 2022/ कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार के निर्देश पर बुधवार 9 फरवरी को डिप्टी कलेक्टर श्री रुपेन्द्र पटेल ने संयुक्त जिला कार्यालय पूर्वाह्न 10 बजे से निरीक्षण किया। श्री पटेल ने जिला कार्यालय के विभिन्न विभागों/शाखाओं के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया। संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न विभागों में अधिकतर अधिकारी कर्मचारी समय के पाबंद मिले। जिला कार्यालय के 2 कर्मचारियों को समय पर कार्यालय ना पहुंचने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।  
निरीक्षण की कार्यवाही सतत जारी रहेगी
     कलेक्टर द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र के शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश दिये है। यह निरीक्षण निरंतर जारी रखने और निर्देशों के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु पूर्व में निर्धारित समय को परिवर्तित करते हुए कार्य अवधि सुबह 10 बजे से सायं 5ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए, सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। समान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी संभाग आयुक्तों तथा जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए कि सभी अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में सुबह 10 बजे उपस्थित होकर शाम 5ः30 बजे तक कार्य संपादित करेंगें। उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

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