मुंगेली 11 फरवरी 2022// जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मुंगेली जिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यंत युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने उक्त आदेश में संशोधन किया है। जारी संशोधन आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वसंत ने जिले में सभी प्रकार के जुलूस, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल संबंधी आयोजनों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। लेकिन ऐसे आयोजन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे- मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सेनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किये जा सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वसंत ने आयोजनों, कार्यक्रमों में एक तिहाई क्षमता तक व्यक्तियों को भाग लेने एवं 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थिति हेतु कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन हेतु पूर्वानुमति संबंधी प्रतिबंध को भी विलोपित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में प्रत्येक व्यक्ति को, दुकान, प्रतिष्ठानों में सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसी तरह उन्होने छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।