छत्तीसगढ़

साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर पूर्ण करने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही को


पात्रता अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित करें

पेंशन योजना के हितग्राहियों का एनएसएपी के पोर्टल में आधार सीडिंग करें
तथा खाता संख्या अपडेट करें -कलेक्टर

रायपुर 11 फरवरी 2022/ कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने नगर पालिका निगम रायपुर एवम बिरगांव के आयुक्त तथा जिले के सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकाय के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत समस्त पेंशन योजना के हितग्राहियों के संबंध में निर्देशित किया है  की सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जिसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उन्हें पात्रतानुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्या पेशन योजना में स्थानांतरित किया जावें। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 18 वर्ष या अधिक आयु के निःशक्तजन हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना में तथा 40 वर्ष या अधिक आयु की विधवा हितग्राहियों को सुखद सहारा योजना से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में स्थानांतरित करें। 

उन्होंने शासन के निर्देश के परिपालन में समस्त पेंशन के हितग्राहियों का स्थानान्तरण नियमानुसार करने कहा है। साथ ही ऐसे मृत,जीवित,लापता हितग्राहियों का सत्यापन कर तत्काल एन एस ए पी के पोर्टल से हटाने कहा है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिमाह इस विषय पर समीक्षा करने तथा पात्रतानुसार योजनाओं से हितग्राहियों का स्थानांतरण कर जिला कार्यालय को अवगत कराने कहा है।

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