छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना संचालित

अम्बिकापुर 16 फरवरी 2022/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के  दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत श्रमिक के दो अविवाहित  पुत्रियों को 20- 20 हजार रुपये  सहायता राशि दी जाएगी। राशि सीधे हितग्राही के पुत्री के बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का छतीसगढ़ भवन  एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में   पंजीयन अनिवार्य किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक केवल दो पुत्री के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष  तथा अधिकतम  18 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। पंजीकृत हितग्राही की पुत्री को कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।  हितग्राही को कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रुप में काम करना होगा। आवेदक किसी भी च्वाइस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकता है। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास जीवित पंजीयन परिचय पत्र, आधार कार्ड की प्रति बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें हितग्राही का नाम, पुत्री का नाम, बैंक खाता संख्या, जन्म प्रमाण पत्र हो का उल्लेख होना अनिवार्य है।

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