छत्तीसगढ़

नर्सिग होम एक्ट के अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का किया गया निरीक्षण

मुंगेली 17 फरवरी 2022// कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी एवं जिला समिति के सदस्यों द्वारा विकासखण्ड मुंगेली के यशोदा हाॅस्पिटल, पाण्डेय क्लिनिक, सतगुरू क्लिनिक, एवं विकासखण्ड लोरमी के गायत्री हाॅस्पिटल, साहू हाॅस्पिटल, डाॅ. लाॅज क्लिनिक, सिद्धार्थ क्लिनिक, गोड़खाम्ही शांति पाठक क्लिनिक, शुभम पैथोलाॅजी कलेक्शन सेंटर, मां अम्बे पैथोलाॅजी कलेक्शन सेंटर, पटेल होमियोपैथी क्लिनिक बरमपुर का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उक्त संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर सेफ्टि उपकरण तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की जांच की गई। उन्हांेने बताया कि समस्त पंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 तथा नियम 2013 के तहत् संस्था का संचालन करने, संस्थाओं में 24Û7 चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, हास्पिटलांे में बिस्तर संख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं समस्त पंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को विषय विशेषज्ञ के आधार पर मरीजों का उपचार करने निर्देश दिये गये।

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