छत्तीसगढ़

जानू उर्फ समीर खान की मृत्यु पर दण्डाधिकारी जांच के आदेश

बिलासपुर 25 फरवरी 2022। कार्यालय जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार सिविल थाना में 4 और 5 फरवरी के मध्य रात्रि को घटित घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
4 और 5 फरवरी के मध्य रात्रि में जानू उर्फ समीर खान पिता लतीफ खान उम्र 30 वर्ष निवासी दीनदयाल कालोनी मंगला थाना सिविल लाईन द्वारा थाना सिविल लाईन बिलासपुर के गेट के बाहर अपने शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर दौड़ते हुए थाना परिसर में प्रवेश कर अन्दर घुस गया। जिसे प्राथमिक उपचार हेतु सिम्स बिलासपुर ले जाकर बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। 5 फरवरी को आहत की स्थिति को देखते हुए उचित उपचार हेतु रिफर करने पर परिजनों के द्वारा उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर ले जाया गया था। जहां आहत की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।
घटना की जांच के बाद बिन्दु घटना किन परिस्थितियों में हुई, उक्त घटना क्या संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन हुई है, क्या आहत के द्वारा घटना के पूर्व कोई सूचना दी गयी थी, क्या घटना को टाला जा सकता था, उक्त घटना के संबंध में क्या कोई दोषी तो नहीं है, अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी आवश्यक समझे।
उपरोक्त बिन्दुओं के बारे में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था जिसे इस संबंध में कोई भी जानकारी लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना हो या दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो 11 मार्च 2022 तक शपथ पत्र के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते है।

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