छत्तीसगढ़

एक मुश्त निपटान योजना के तहत वसूली योग्य पेनाल्टी राशि में छूट के समाप्त होने की अवधि बढ़ायी गयी 31 मार्च तक

रायगढ़, मार्च2022/ छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा यात्री/माल वाहनों पर लगने वाले मासिक/त्रैमासिक बकाया टैक्स अदा करने के संबंध में एक मुश्त निपटान योजना लागू की गई है। यात्री/मालवाहन का मासिक/त्रैमासिक कर समय पर न पटाने की स्थिति में विभाग द्वारा स्वामी से पेनाल्टी की राशि वसूल की जाती है। ऐसे वाहनों पर शासन द्वारा एक मुश्त निपटान योजना के तहत 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक की वसूली योग्य पेनाल्टी राशि में छूट प्रदान की गई है। शासन द्वारा एक मुश्त निपटान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली छूट के समाप्त होने की अवधि 31 मार्च 2022 है। समय-समय पर कर दाताओं को सूचित भी किया गया है परंतु सूचना के बावजूद अधिकांश करदाताओं द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है। कर भुगतान से चुकने पर नियमानसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें पंजीयन निरस्त करने से लेकर कुर्की तक की कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में पूर्व सूचना के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों की सूची कलेक्टर रायगढ़ को प्रेषित की गई है। ताकि कुर्की की कार्यवाही की जा सके।
जिला परिवहन अधिकारी ने पंजीकृत समस्त मासिक एवं त्रैमासिक मोटरयान कर दाताओं से आग्रह किया कि जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़ में आकर अपनी बकाया वाहनों का कर भुगतान कर एक मुश्त निपटान योजना 2022 के अंतिम मौके का लाभ उठाये।

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