जगदलपुर, 11 मार्च 2022/ इस साल के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 मार्च को किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती सुमन एक्का के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर की सचिव गीता बृज ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के तहत विवादों के समाधान हेतु सुनवाई के लिए 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 07 खण्डपीठ एवं परिवार न्यायालय की 01 खण्डपीठ स्थायी लोक अदालत की 01 खण्डपीठ श्रम न्यायालय की 01 खण्डपीठ सहित कुल 10 खण्डपीठ शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों के कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिसमें व्यवहार न्यायालय, दांडिक न्यायालय परिवार न्यायालय, सभी विशेष न्यायालय, श्रम न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरण फौजदारी एवं राजस्व प्रकरणों के अतिरिक्त नगरपालिका नगर निगम, विद्युत वितरण कम्पनी बी.एस.एन.एल. बैंकिंग संस्थाओं के प्रस्तुत, लंबित एवं प्री-लिटिगेशन योग्य प्रकरणों का सुलह समझौता एवं राजीनामा के जरिए अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा ।
सभी 24 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनामा के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। व्यवहार न्यायालय दांडिक न्यायालय परिवार न्यायालय, सभी विशेष न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब तक 446 लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन से संबंधित 1322 प्रकरण रखे गये हैं। जिन पक्षकारों के लंबित मामलें आयोजित नेशनल लोक अदालत में नहीं रखे जा सकें हैं यदि वे अपने मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निराकृत कराना चाहते हैं तो वे स्वतः उपस्थित होकर अपने मामलों को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को निराकृत करवा सकते हैं ।
लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। उक्त संबंध में यह भी विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालयों में प्रकरण के निराकरण पश्चात् भी मामलों का पूर्णतया अंत नहीं हो पाता जबकि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का पूर्णतया अंत हो जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सस्ती है। लोक अदालतों के माध्यम से मामले अंतिम रूप से निराकरण होते हैं। लोक अदालत से निराकृत मामलों में कोई अपील नहीं होती है तथा पक्षकारों द्वारा दिये गये न्याय शुल्क भी वापस किये जाते हैं।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर उनके मामलों का निराकरण हो सके इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा विषयानुसार प्रकरणों के पक्षकारों तथा सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. एवं नगर पालिका निगम के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर उन्हें आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है
। जिससे जिला बस्तर के निवासी अधिक से अधिक लाभान्वित हो और उन्हें शीघ्र और सस्ता न्याय सुलह हो सके ।