धमतरी मार्च 2022/ आमजनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देशानुसार अब जिले की सभी जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगरपालिक निगम धमतरी में ही राशनकार्ड बनाने की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य अधिकारी श्री बी.के. कोर्राम ने बताया कि छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 की कण्डिका 8 के अनुसार कोई भी आवेदक नया राशनकार्ड बनाने, नाम जोड़ने, काटने एवं अंतरण करने के लिए आवेदन पत्र संबंधित स्थानीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे सभी सदस्यों का आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि सत्यापित आवेदन पत्रों का विवरण नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आमजनता से दावा-आपत्ति आमंत्रित कर आपत्ति की सुनवाई की जाएगी। दावा-आपत्ति निराकरण होने के बाद ही राशनकार्ड बनाने की कार्रवाई संबंधित नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायतों द्वारा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 की कण्डिका 15 के अनुसार राशनकार्ड जारी करने के लिए झूठी जानकारी देने और साक्ष्य अथवा तथ्य छिपाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान है तथा सक्षम अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
तत्संबंध में बताया गया है कि खाद्य विभाग में केवल अन्य जिलों से ट्रांसफर में प्राप्त राशनकार्ड तथा धमतरी जिले से अन्य जिलों को राशनकार्ड ट्रांसफर तथा कार्ड निरस्त का कार्य किया जाएगा। निकायों द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा राशनकार्ड के लिए प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया जाएगा। पात्र पाए गए आवेदन पत्रों को आयुक्त, नगरपालिक निगम तथा सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा। परीक्षण में पात्र पाए गए हितग्राहियों के राशनकार्ड बनाने, नाम जोड़ने, नाम काटने एवं अंतरण करने की कार्यवाही संबंधित नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों द्वारा की जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए नगरपालिक निगम धमतरी, नगर पंचायतों और जनपद पंचायतों को अलग से आईडी और पासवर्ड दिया गया है। स्थानीय निकायों के डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा राशनकार्ड बनाने के लिए विभागीय वेबसाइट में जानकारी दर्ज करने के बाद जिला कार्यालय द्वारा केवल पीडीएफ जनरेट कर संबंधित निकायों को वापस भेजा जाएगा।